उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम पर लोक विमर्श
बरेली फरीदपुर विकास खंड फरीदपुर की ग्राम पंचायत सारीपुर में उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पर लोक विमर्श संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस संगोष्ठी में समन्वयक अमित कुमार सिंह तोमर ने उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा बैठक का संचालन, शक्तियां एवं दायित्व के साथ-साथ विशेष प्रावधान जैसे निगरानी समिति, वित्त समिति सहित वार्ड सभा के प्रभाव और परिणाम पर चर्चा की।
ग्राम सभा सदस्यों की भूमिका पर जोर
ग्राम पंचायत व ग्राम सभा सदस्यों के कार्य और भूमिका पर समझ बनाते हुए अमित कुमार सिंह तोमर ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा की बैठकें अधिक होनी चाहिए और पंचायत सदस्यों के अधिकार बढ़ाए जाने चाहिए।
सुझाव: वार्ड सभा की बैठकें बढ़ाएं
संगोष्ठी में ग्राम प्रधान प्रेमवती, ग्राम पंचायत सदस्य सविता एवं सावित्री, आशा सुनीता, आंगनबाड़ी सहायिका मुन्नी देवी, प्रिया स्वयं सहायता समूह की कोषाध्यक्ष टूसी, भारतीय किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष कल्यान, पंचायत सहायक अमन कुमार सहित अन्य ग्राम सभा सदस्यों ने सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि:
- ग्राम सभा की बैठक साल में कम से कम 6 बार होनी चाहिए।
- पंचायत सदस्यों की बैठक 12 होनी चाहिए।
- पंचायत सदस्यों के अधिकार बढ़ाए जाने चाहिए।
- बिहार और जम्मू कश्मीर की तरह उत्तर प्रदेश में भी एक साल में कम से कम चार वार्ड सभा की बैठक का प्रावधान होना चाहिए।
- बिहार राज्य की तरह उत्तर प्रदेश में वार्ड क्रियान्वन एवं प्रबंध समिति का गठन होना चाहिए।
निगरानी समिति का गठन
लोक विमर्श में सर्व सहमति से यह तय किया गया कि पंचायत के कार्यों की निगरानी के लिए एक ग्राम सभा निगरानी समिति का गठन होना चाहिए। साथ ही, वार्ड सभा में पंचायत सदस्य बैठक कर समस्याओं को चिन्हित करने की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए।
आभार
अंत में समन्वयक अमित कुमार सिंह तोमर एवं प्रधान प्रेमवती ने सभी का आभार प्रकट किया।