एक पीठ-दो जजों का अलग-अलग फैसला
समाजवादी पार्टी के बागी विधायक माफिया अभय सिंह के एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ की डबल बेंच के दो जजों ने अलग-अलग फैसला सुनाया है. ऐसा बहुत कम होता है जब दो जजों की एक पीठ एक ही मामले में अलग-अलग फैसला सुनाते हैं लेकिन , सपा के बागी विधायक अभय सिंह के केस में ऐसा ही है.
बाहुबली नेता अभय सिंह के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ की खंडपीठ ने दो विपरीत फैसले सुनाए. हत्या के प्रयास समेत अन्य आरोपों के मामले में वरिष्ठ न्यायमूर्ति ए आर मसूदी ने अभय सिंह को तीन साल की सजा सुनाई जबकि न्यायमूर्ति अभय श्रीवास्तव ने अभय को बरी कर दिया. विपरीत फैसले होने के कारण अब यह मामला इलाहाबाद मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट में जाएगा. मुख्य न्यायाधीश सिंगल बेंच में इस केस को सुनने का निर्देश दे देंगे.
वरिष्ठ अधिवक्ता एलपी मिश्रा ने TV9 से बात करते हुए कहा कि जब तक अब सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई होकर कोई निर्णय नहीं आएगा तब तक मामला विचाराधीन है. सिंगल बेंच का फैसला आने तक विधायकी पर कोई खतरा नहीं है. हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में अभय सिंह की सजा 3 साल बरकरार रहने पर अभय सिंह की विधानसभा के सदस्यता चली जाएगी. अगर बरी हुए तो फैसला अभय सिंह के पक्ष में जाएगा और विधायकी बची रहेगी लेकिन तात्कालिक रूप से अभी विधायकी पर कोई खतरा नहीं है.